प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत में सभी को पक्के घर प्रदान करना है।
इसके अंतर्गत, सरकार जरूरतमंदों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे वे अपने लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकें।
PM Awas Gramin List देखें
Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण सूची देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
- अब नेविगेशन मेनू में Awaassoft विकल्प पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू में Report विकल्प का चयन करें।
- आपको rhreporting.nic.in पोर्टल पर पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- अब आप यहाँ Social Audit Reports सेक्शन में Beneficiary details for verification विकल्प पर क्लिक करें.
- आवश्यक विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव भरें।
- Submit बटन पर क्लिक करके लाभार्थी सूची देखें।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राज्यवार सूची देखने के लिए इस पेज पर अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, और गांव का चयन करें, कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके गांव की आवास सूची प्रदर्शित होगी. |
IAY/PMAYG Beneficiary विवरण / स्थिति
PMAY-G लाभार्थी विवरण या Beneficiary Status को देखने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- PM Awas Yojana Gramin पोर्टल - https://pmayg.nic.in/ पर जाएं।
- मेनू में मौजूद Stakeholders विकल्प पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू में से IAY/PMAYG beneficiary विकल्प का चयन करें।
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
पंजीकरण प्रक्रिया
PM Awas योजना (ग्रामीण) के लाभ प्राप्त करने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा, जो निम्नलिखित है:
- आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें
- ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं
- कार्यालय में एक योजना निरीक्षक आपके विवरणों का सत्यापन करेगा।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, योग्य आवेदकों को स्वीकृत कर लिया जाता है और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पंजीकृत होने के बाद, लाभार्थी अपनी किस्त विवरण, एफटीओ ट्रैकिंग, लाभार्थी सूची, आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान दें: आवेदक स्वयं PM आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं; केवल अधिकृत योजना निरीक्षक ही PMAY-G सिस्टम में नागरिकों का डेटा दर्ज कर सकते हैं। |
आवश्यक दस्तावेज़
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार नंबर: अपना आधार नंबर और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रदान करें। यदि आवेदक अशिक्षित है, तो आवेदक के अंगूठे के निशान के साथ एक सहमति पत्र आवश्यक है।
- जॉब कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर
- शपथ पत्र: शपथ पत्र कि लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई पक्का (स्थायी) मकान नहीं है।
Installment Details चेक करें
अगर आप का आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित हो चूका है, और अब आपका नाम PM Awas Yojana List में है, तो ऐसे में आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी PMAY-G Installment Details को चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले UMANG एप या पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करें.
- अब सेवाओं में आप Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin सर्च करें.
अब आपके समक्ष इस योजना के तहत उपलब्ध सभी सेवाओं की सूची प्रदर्शित होगी जो निम्नलिखित है:
- FTO Tracking
- Panchayat Wise Permanent Wait List
- Installment Details
- Beneficiary Details
- Convergence Details
इन विकल्पों में आप Installment Details के ऊपर क्लिक कर दें, इसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपने किस्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बेघर गरीब ग्रामीण लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शुरू की है। इस योजना का मकसद "सभी के लिए घर" बनाना है। यह योजना 20 नवंबर 2016 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2016 से पूरे देश में लागू हो गई। पहले इसे इंदिरा आवास योजना कहा जाता था।
इस योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में ₹1,20,000 और दुर्गम इलाकों (पहाड़ी क्षेत्रों) में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा PMAY-G के तहत बनने वाले मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की व्यवस्था भी शामिल है।
PMAY-G योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए योजना को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है।
पात्रता मानदंड
- बिना आश्रय वाले घर
- गरीब या भीख मांगने वाले
- मैन्युअल स्कैवेंजर्स
- प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स
- कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर, आदि.
लाभार्थियों का चयन सोकियो-इकनोमिक कास्ट सेंसस (SECC) के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। इसमें सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। |
अपात्रता
- जिन परिवारों के पास चार पहिया या थ्री व्हीलर वाहन है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- खेती के उद्देश्य से तीन या चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
- जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वे योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।
- सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।
- आयकर दाता योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना से बाहर होंगे।
लाभ
- सामान्य क्षेत्रों में घरों के लिए ₹1,20,000.
- पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों, और IAP जिलों जैसे हिमालयी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में घरों के लिए ₹1,30,000.
इसके अलावा लाभार्थियों को मकान निर्माण के दौरान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत मजदूरी भी प्रदान की जाती है, जिससे निर्माण के श्रम खर्च में भी सहायता मिलती है।
इस योजना के तहत, शौचालय निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। |
हेल्पलाइन नंबर
PMAY-G से संबंधित सहायता के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन से संपर्क करें:
सेवा | हेल्पलाइन नंबर | ईमेल |
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PMAY-G | टोल फ्री नंबर: 1800-11-6446 | [email protected] |
PFMS | टोल फ्री नंबर: 1800-11-8111 | [email protected] |